शादी से पहले महिला के साथ आपसी सहमति से सेक्स करके शादी से इंकार करना धोखा नहीं- बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि शादी का वादा करके महिला के साथ आपसी सहमति से सेक्स करना धोखा देने कि श्रेणी में नहीं आता है।

उच्च न्यायालय का यह फैसला एक निचली अदालत के उस आदेश को पलटने के बाद आया जिसमें एक महिला की प्राथमिकी के आधार पर पुरुष को धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शादी के बहाने उसके साथ यौन संबंध बनाए लेकिन बाद में उससे शादी करने से इनकार कर दिया। 

उच्च न्यायालय ने यह साबित करने के लिए सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उस व्यक्ति को बरी कर दिया  

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