सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को दिया बड़ा झटका ‘द केरला स्टोरी’ फिल्म को न दिखाये जाने के फैसले पर रोक लगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने ‘द केरला स्टोरी’ को सिनेमा घरों में न दिखाये जाने के फैसले पर रोक रोक लगाई, और साथ ही तमिलनाडू सरकार को जिन सिनेमा घरों में फिल्म प्रदर्शित हो रही है उनको और फिल्म देखने वाले दर्शकों को सुरक्षा देने का आदेश दिया है।

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गौरतलब है की पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने फिल्म को आपतिजनक पूर्ण बताते हुए फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी जिसके खिलाफ द केरला स्टोरी की टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटया था।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने मामले की अगली सुनबाई को जुलाई 2023 तक टाल दिया है।

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कोर्ट ने सुनबाई के दौरान फिल्म में बताए गए तथ्य जिसमे कहा गया है की 32000 लड़कियों को जबरन इस्लाम कुबूल करवा कर उन्हे आईएसआईएस में शामिल किया गया था, पर भी सवाल उठाए, इस पर फिल्म निर्माता की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने इस पर बात पर सहमति जताई की इस तथ्य का कोई प्रामाणिक डाटा उपलब्ध नहीं है, उन्होने कहा की 20 मई 2023 के शाम 5 बजे तक इस बात के लिए डिस्क्लेमर जोड़ा जाएगा जो इस बात को स्पष्ट करेगा की इस फिल्म में दिखाये गए भाग काल्पनिक है।

कोर्ट ने कहा की फिल्म में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है की फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और केन्द्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड ने फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए अनुमति दी है फिर फिल्म पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। पीठ ने फिल्म का ट्रेलर भी देखा और कहा कि इसमें किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।

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