
IPC 502 IN HINDI- मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का बेचना
धारा 502 क्या है–“जो कोई किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को, जिसमें मानहानिकारक विषय अन्तर्विष्ट है, यह जानते हुए कि उसमें ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है, बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा”।

IPC 502 EXPLANATION IN HINDI (आईपीसी 502 क्या है?)
ipc 502 के अनुसार “अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी सामग्री को बेचता है जिससे किसी का अपमान होता हो या बेचने का प्रयास करता है जिससे किसी का अपमान होता हो तो वह धारा 502 के तहत अपराधी घोषित होता है।
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धारा | अपराध | दंड | प्रक्रति | जमानत | विचारण |
502 | मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का बेचना | 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। | असंज्ञेय | जमानतीय | सेशन न्यायालय |
धारा 502 में सज़ा क्या है? Punishment in IPC Section 502 –
इस धारा के अंतर्गत अपराधी को 2 वर्ष का कारावास और या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
धारा 502 में जमानत कैसे मिल सकती है?
धारा 502 में किया गया अपराध असंज्ञेय प्रवृत्ति का जमानतीय अपराध है इस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायालय से जमानत मिल जाती है।
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आईपीसी 502 क्या है?
ipc 502 के अनुसार “अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी सामग्री को बेचता है जिससे किसी का अपमान होता हो या बेचने का प्रयास करता है जिससे किसी का अपमान होता हो तो वह धारा 502 के तहत अपराधी घोषित होता है।
धारा 502 में जमानत कैसे मिल सकती है?
धारा 502 में किया गया अपराध असंज्ञेय प्रवृत्ति का जमानतीय अपराध है इस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायालय से जमानत मिल जाती है।