धारा 452 क्या है– भारत का संविधान हमें स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह स्वतन्त्रता का अधिकार हमें न केवल शरीर की स्वतन्त्रता बल्कि संपत्ति के उपयोग की स्वतन्त्रता का अधिकार भी देता है वशर्तें वह संपत्ति विधिक रूप से अर्जित की गयी हो।
लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति की निजी संपत्ति में प्रवेश द्वारा या संपत्ति के उपभोग में वाधा उत्पन्न करता है तो वह गृह अतिचार का अपराध कारित करता है। गृह अतिचार किसी निवास स्थान के स्वतंत्र उपभोग में वाधा कारित करने का अपराध है। यदि यह अपराध चोट, हमला या सदोष अवरोश कारित करने की तैयारी से किया जाए तो यह धारा 452 के अंतर्गत अपराध गाढ़ित करता है।

धारा 452 में अपराध के लिए आवश्यक तत्व-
- किसी भी मानव निवास के स्थान में जो किसी मानव द्वारा उपयोग किया जाता है में प्रवेश करना या बने रहना।
- ऐसा प्रवेश उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के साथ करना।
- ऐसे अपराध का आशय किसी भी व्यक्ति को शारीरिक हानि पहुचाने का रहना।
अतिचार अनधिकृत प्रवेश या उस प्रवेश के उपरांत सशरीर निवास स्थान पर बने रहने से संवन्धित है। ऐसा किसी व्यक्ति को उपहति, सदोष अवरोध या हमला के तैयारी से किया जाना ही इस धारा के अंतर्गत अपराध गाढ़ित करता है यदि ऐसा अपराधिक गृह अतिचार उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के आशय से न किया जाए तो इस धारा के अंतर्गत दंडनीय नहीं है।
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धारा 452 में सज़ा क्या है? Punishment in आईपीसी Section 452 –
दोषी को 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान है।
धारा 452 में जमानत कैसे मिल सकती है?
यह एक अजमानतीय आपराध है।
धारा | अपराध | दंड | प्रक्रति | जमानत | विचारण |
452 | गृह अतिचार | 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना | संज्ञेय | अजमानतीय | कोई भी मजिस्ट्रेट |
अंतिम शब्द- हमको उम्मीद है की आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पसंद आई होगी आज हमने आपको धारा 452 गृह अतिचार के बारे में बताया है आगे भी हम इस प्रकार आपको IPC, CRPC और लॉं से संवन्धित जानकारी देते रहेगे अगर आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे share करे। धन्यबाद।
IPC SECTION 299 IN HINDI
धारा 452 क्या है?
जब कोई व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति की निजी संपत्ति में प्रवेश द्वारा या संपत्ति के उपभोग में वाधा उत्पन्न करता है तो वह गृह अतिचार का अपराध कारित करता है। गृह अतिचार किसी निवास स्थान के स्वतंत्र उपभोग में वाधा कारित करने का अपराध है। यदि यह अपराध चोट, हमला या सदोष अवरोश कारित करने की तैयारी से किया जाए तो यह धारा 452 के अंतर्गत अपराध गाढ़ित करता है।
धारा 452 में सज़ा क्या है?
दोषी को 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान है।
धारा 452 में जमानत कैसे मिल सकती है?
यह एक अजमानतीय आपराध है।