IPC section 376 (बलात्कार)- संभोग एक प्राकृतिक क्रिया है। जो जीवन के लिए अनिवार्य है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ जब चाहे संभोग करे। इस प्रकार तो मानव और पशु के बीच कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। जब कोई पुरुष किसी स्त्री कि इच्छा के विरुद्ध संभोग करता है या मैथुन क्रिया करता है बलात्कार की श्रेणी में आता है।
IPC SECTION 376 IN HINDI|बलात्कार करने पर क्या सज़ा है ?
धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है इसके अनुसार-
यदि कोई पुरुष किसी भी स्त्री के साथ प्राकृतिक या अप्राकृतिक मैथुन निम्न लिखित 7 तरह की परिस्थितियों में करता है तो यह कहा जाएगा कि उसने बलात्कार किया है।
- स्त्री की इच्छा के विरुद्ध।
- स्त्री की सम्मति के बिना।
- स्त्री की सम्मति से (जब सम्मति मृत्यु / उपहति के भय में डाल कर ली गयी हो।)
- स्त्री की सम्मति से (जब मैथुन करने वाला पुरुष उसका पति न हो और स्त्री उसको अपना पति होने के विश्वास में हो।)
- स्त्री की सम्मति से (जब स्त्री 18 वर्ष से कम की हो)
- जब स्त्री सम्मति सुसंचित करने में असमर्थ हो।
IPC SECTION 384 IN HINDI
बलात्कार करने पर क्या सज़ा है ? (Punishment for Rape)
जो कोई बलात्कार करेगा उसे कठोर कारावास जो 10 वर्ष से कम न होगा और आजीवन कारावास तक होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
धारा | अपराध | दंड | प्रक्रति | जमानत | विचारण |
376 | बलात्कार | 10 वर्ष से आजीवन कारावास की सज़ा और जुर्माना दोनों। | संज्ञेय | अजमानतीय | सेशन न्यायालय |
IPC 323 IN HINDI
समान्यतया पूछे गए प्रश्न-
IPC 376 में जमानत कैसे होती है?
यह एक अजमानतीय अपराध है।
धारा 376 में कितने साल की सजा होती है?
10 वर्ष से आजीवन कारावास की सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।
अंतिम शब्द-
आज मेंने आपको IPC Section 376 के बारे में विस्तार से सरल भाषा में बताया है मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गयी जानकारी पसंद आयी होगी आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते है।