IPC 366 IN HINDI- विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना—
धारा 366 क्या है- जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विक्षुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए इस संहिता में यथापरिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जाएगा।
धारा | अपराध | दंड | प्रक्रति | जमानत | विचारण |
366 | विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना— | 10 वर्ष तक का कारावास की सज़ा और जुर्माने के सज़ा का प्रावधान है। | संज्ञेय | अजमानतीय | सत्र न्यायालय |
IPC 366 EXPLANATION IN HINDI | धारा 366 की जानकारी सरल भाषा में।
इस धारा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना उसके साथ जबरदस्ती करके उसका अपहरण करके उसके साथ शादी करेगा या उसके साथ संभोग करेगा या कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यही कार्य करेगा तो वह व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
धारा 366 में सज़ा क्या है? Punishment in IPC Section 366-
इस धारा के अंतर्गत अपराधी पर 10 वर्ष तक का कारावास की सज़ा और जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है।
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धारा 366 में जमानत कैसे मिल सकती है?
धारा 144 में किया गया अपराध संज्ञेय प्रवृत्ति का अजमानतीय अपराध है। और सत्र न्यायालय में इसकी जमानत पर सुनबाई होती है।
अंतिम शब्द- हमको उम्मीद है की आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पसंद आई होगी आज हमने आपको धारा 366 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना के बारे में बताया है आगे भी हम इस प्रकार आपको IPC, CRPC और लॉं से संवन्धित जानकारी देते रहेगे अगर आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे share करे। धन्यबाद।
धारा 366 क्या है?
इस धारा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना उसके साथ जबरदस्ती करके उसका अपहरण करके उसके साथ शादी करेगा या उसके साथ संभोग करेगा या कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यही कार्य करेगा तो वह व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
धारा 366 में सज़ा क्या है?
इस धारा के अंतर्गत अपराधी पर 10 वर्ष तक का कारावास की सज़ा और जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है।