IPC 328 IN HINDI-अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना
धारा 328 क्या है ”जो कोई इस आशय से कि किसी व्यक्ति की उपहति कारित की जाए या अपराध करने के, या किए जाने को सुकर बनाने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तद्द्द्वारा उपहति कारित करेगा, कोई विष या जड़िमाकारी, नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर ओषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा” ।
धारा | अपराध | दंड | प्रक्रति | जमानत | विचारण |
328 | अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना | 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना | संज्ञेय | अजमानतीय | सेशन न्यायालय |
IPC 328 EXPLANATION IN HINDI (आईपीसी 328 क्या है?)
ipc 328 के अनुसार “अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य अपराध को करने उस अपराध को आसान बनाने के उद्देश्य से कोई विश नशा करने वाली अस्वास्थकर कोई चीज़ उस व्यक्ति को देगा या ऐसा करेगा की वह व्यक्ति उस वस्तु को ले जिससे उसकी उपहति हो तो वह धारा 328 के तहत अपराधी घोषित होगा और इसी धारा के तहत उसे दंड दिया जाएगा।
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धारा 328 में सज़ा क्या है? Punishment in IPC Section 328 –
इस धारा के अंतर्गत अपराधी को 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना की सज़ा देने का प्रावधान है।
धारा 328 में जमानत कैसे मिल सकती है?
धारा 328 में किया गया अपराध एक संगेय प्रवृति का अजमानतीय अपराध है और इसके अपराधी सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दे सकता है और न्यायाधीश ही उसकी जमानत पर विचार कर सकता है।
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धारा 328 क्या है?
अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य अपराध को करने उस अपराध को आसान बनाने के उद्देश्य से कोई विश नशा करने वाली अस्वास्थकर कोई चीज़ उस व्यक्ति को देगा या ऐसा करेगा की वह व्यक्ति उस वस्तु को ले जिससे उसकी उपहति हो तो वह धारा 328 के तहत अपराधी घोषित होगा और इसी धारा के तहत उसे दंड दिया जाएगा।
धारा 328 में सज़ा क्या है?
इस धारा के अंतर्गत अपराधी को 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना की सज़ा देने का प्रावधान है।