IPC 317 IN HINDI- शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग
धारा 317 क्या है–“जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए, या ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए, ऐसे शिशु का पूर्णत: परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान में अरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण–यदि शिशु अरक्षित डाल दिए जाने के परिणामस्वरूप मर जाए, तो, यथास्थिति, हत्या या आपराधिक मानव वध के लिए अपराधी का विचारण निवारित करना इस धारा से आशयित नहीं है।
धारा | अपराध | दंड | प्रक्रति | जमानत | विचारण |
303 | शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग। | 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। | संज्ञेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट |
IPC 317 EXPLANATION IN HINDI (आईपीसी 317 क्या है?)
ipc 317 के अनुसार “अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम के शिशु का पिता या माता होते हुए या उसका ध्यान रखने वाला वाला व्यक्ति उसका परित्याग कर दे या उसे छोड़ दे तो इस प्रकार के व्यक्ति को धारा 317 के तहत अपराधी घोषित किया जाएगा और इसी धारा के अंतर्गत उसे दंड दिया जाएगा।
धारा 317 में सज़ा क्या है? Punishment in IPC Section 317 –
इस धारा के अंतर्गत अपराधी को 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।
धारा 317 में जमानत कैसे मिल सकती है?
धारा 317 के अंतर्गत अपराधी को जमानत की अर्जी देने पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के तहत जमानत दी जा सकती है।
अंतिम शब्द- हमको उम्मीद है की आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पसंद आई होगी आज हमने आपको धारा 317 शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग। के बारे में बताया है आगे भी हम इस प्रकार आपको IPC, CRPC और लॉं से संवन्धित जानकारी देते रहेगे अगर आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे share करे। धन्यबाद।
IPC 304 IN HINDI
IPC 304 A IN HINDI
धारा 317 क्या है?
जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए, या ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए, ऐसे शिशु का पूर्णत: परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान में अरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
धारा 317 के तहत जमनत का क्या प्रावधान है?
धारा 317 के अंतर्गत अपराधी को जमानत की अर्जी देने पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के तहत जमानत दी जा सकती है।