IPC 304 A IN HINDI- उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना।
धारा 304A क्या है–“जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा”।
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IPC 304A EXPLANATION IN HINDI (आईपीसी 304A क्या है?)
IPC 304A के अनुसार “अगर कोई व्यक्ति किसी उतावलेपन से या किसी की उपेक्षा करके कोई ऐसा कार्य करता है जिससे दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएँ और वह आपराधिक मानव वध की कोटि में न आता हो तो वह धारा 304A के तहत अपराधी घोषित किया जाएगा। और इसी धारा के तहत उसे दंड दिया जाएगा”।
धारा | अपराध | दंड | प्रक्रति | जमानत | विचारण |
304A | उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। | 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों | संज्ञेय | जमानतीय | प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट |
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धारा 304A में सज़ा क्या है? Punishment in IPC Section 304A –
इस धारा के अंतर्गत अपराधी को 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
धारा 304A में जमानत कैसे मिल सकती है?
धारा 304A में किया गया अपराध संज्ञेय प्रवृत्ति का जमानतीय अपराध है और इस धारा के अंतर्गत अपराधी को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत दी जा सकती है।
अंतिम शब्द- हमको उम्मीद है की आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पसंद आई होगी आज हमने आपको धारा 304A उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। के बारे में बताया है आगे भी हम इस प्रकार आपको IPC, CRPC और लॉं से संवन्धित जानकारी देते रहेगे अगर आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे share करे। धन्यबाद।
IPC 256 IN HINDI
धारा 304A क्या है?
अगर कोई व्यक्ति किसी उतावलेपन से या किसी की उपेक्षा करके कोई ऐसा कार्य करता है जिससे दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएँ और वह आपराधिक मानव वध की कोटि में न आता हो तो वह धारा 304A के तहत अपराधी घोषित किया जाएगा। और इसी धारा के तहत उसे दंड दिया जाएगा”।
धारा 304A में सज़ा क्या है?
2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों.
धारा 304A में जमानत कैसे मिल सकती है?
धारा 304A में किया गया अपराध संज्ञेय प्रवृत्ति का जमानतीय अपराध है और इस धारा के अंतर्गत अपराधी को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत दी जा सकती है।