IPC SECTION 292 IN HINDI | धारा 292 क्या है, जमानत, सज़ा के बारे में।

धारा 292 क्या है– समाज में आदर्श होने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते शिष्ट एवं नैतिक कार्य करे। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि कुछ व्यक्ति ऐसे अनैतिक और अशिष्ट कार्य करते है जिससे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसा ही अशिष्ट कार्य है अश्लील सामग्री का विक्रय। अश्लील सामग्री का विक्रय धारा 292 के अंतर्गत अपराध है।

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धारा 292 में अपराध के लिए आवश्यक तत्व-

  • किसी भी व्यक्ति को भ्रष्ट या दुराचारी बनाने वाली सामग्री का विक्रय।
  • सामग्री का अश्लील होना।
  • ऐसी सामग्री बेचना, भाड़े पर देना, प्रवहढ़ करना, विज्ञापित करना या ऐसा करने का प्रयत्न।

अश्लील सामग्री का अर्थ- अश्लील सामग्री क्या है?

  • यदि वह कामोत्तेजित हो।
  • कामवासना को आकर्षित करता हो।
  • लोगो को भ्रष्ट बनाने का आशय रखने वाली चीज़ें।

यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी अश्लील सामग्री का आयात या निर्यात करता है तो वह भी इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा।

धारा 292 में सज़ा क्या है? Punishment in आईपीसी Section 292

इस धारा के अंतर्गत अपराधी को 2 से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान है।

धारा 292 में जमानत कैसे मिल सकती है?

इस धारा के अंतर्गत अपराधी को किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत मिल सकती है।

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292अश्लील सामग्री को बेचना2 से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्मानासंज्ञेयजमानतीय     कोई भी मजिस्ट्रेट
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अंतिम शब्द- हमको उम्मीद है की आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पसंद आई होगी आज हमने आपको धारा 292 अश्लील सामग्री का विक्रय का अपराध के बारे में बताया है आगे भी हम इस प्रकार आपको IPC, CRPC और लॉं से संवन्धित जानकारी देते रहेगे अगर आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे share करे। धन्यबाद।

DHARA 452 IN HINDI

धारा 292 क्या है?

कभी कभी देखा गया है कि कुछ व्यक्ति ऐसे अनैतिक और अशिष्ट कार्य करते है जिससे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसा ही अशिष्ट कार्य है अश्लील सामग्री का विक्रय। अश्लील सामग्री का विक्रय धारा 292 के अंतर्गत अपराध है।

धारा 292 में सज़ा क्या है?

इस धारा के अंतर्गत अपराधी को 2 से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान है।

धारा 292 में जमानत कैसे मिल सकती है?

इस धारा के अंतर्गत अपराधी को किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत मिल सकती है।

B.COM, M.COM, B.ED, LLB (Gold Medalist Session 2019-20) वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक विधिक सलाहकार के तौर पर कार्य कर रहे हैं।

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