धारा 279 क्या है– लोक मार्ग पर उतावल से वाहन चलाना या हांकना–
धारा 279 के अनुसार “जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हांकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।“
धारा 279 क्या है ? साधारण शब्दों में व्याख्या। Explanation of 279 IPC IN HINDI-
अगर कोई व्यक्ति सड़क पर जहां लोग आते जाते हो वहाँ पर तेज़ रफ्तार से कोई वाहन चलाता है, जिससे किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा उत्पन्न होने की आशंका होती है, पर इसमे यह जरूरी नहीं की कोई दुर्घटना हुई हो सिर्फ आशंका हो तो भी वाहन चलाने वाला व्यक्ति अपराधी होगा और धारा 379 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा।
धारा 279 में सज़ा क्या है? Punishment in IPC Section 279 HINDI –
धारा 279 में किया गया अपराध एक संज्ञेय प्रवर्ति का अपराध है। इस अपराध में अपराधी को 6 माह तक का कारावास या जुर्माना जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
धारा 279 में जमानत कैसे मिल सकती है?
इस अपराध में अपराधी को किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत दी जा सकती है।
धारा | अपराध | दंड | प्रक्रति | जमानत | विचारण |
279 | तेज़ रफ्तार से बाहन चलाना | 6 माह का कारावास या जुर्माना 1000 रुपए तक या दोनों | संज्ञेय | जमानतीय | कोई भी मजिस्ट्रेट |
अंतिम शब्द- हमको उम्मीद है की आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पसंद आई होगी आज हमने आपको धारा 279 के बारे में बताया है आगे भी हम इस प्रकार आपको IPC, CRPC और लॉं से संवन्धित जानकारी देते रहेगे अगर आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे share करे। धन्यबाद।
धारा 279 के अंतर्गत अपराध क्या है?
तेज़ रफ्तार से वाहन चलाना धारा 279 में अपराध है।
धारा 279 में सज़ा क्या है?
धारा 279 में किया गया अपराध एक संज्ञेय प्रवर्ति का अपराध है। इस अपराध में अपराधी को 6 माह तक का कारावास या जुर्माना जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
धारा 279 में जमानत कैसे मिल सकती है?
इस अपराध में अपराधी को किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत दी जा सकती है।