IPC 144 IN HINDI- घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना
धारा 144 क्या है- जो कोई किसी घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, सज्जित होते हुए किसी विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
धारा | अपराध | दंड | प्रक्रति | जमानत | विचारण |
144 | घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना | 2 वर्ष तक का कारावास की सज़ा या जुर्माने का या दोनों के सज़ा का प्रावधान है। | संज्ञेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट |

IPC 144 EXPLANATION IN HINDI | धारा 144 की जानकारी सरल भाषा में।
अगर कोई किसी जमाव में खतरनाक और ऐसे हथियार जिससे किसी व्यक्ति की जान जा सकती है को साथ लेकर किसी विधि विरुद्ध जमाव में जाता है तो वह धारा 144 के तहत अपराधी घोषित होता है।
also read- IPC SECTION 306 IN HINDI
धारा 144 में सज़ा क्या है? Punishment in IPC Section 144–
इस धारा के अंतर्गत अपराधी पर 2 वर्ष तक का कारावास की सज़ा या जुर्माने या दोनों की सज़ा का प्रावधान है।
धारा 144 में जमानत कैसे मिल सकती है?
धारा 144 में किया गया अपराध संज्ञेय प्रवृत्ति का जमानतीय अपराध है। और इसके लिए अपराधी को किसी भी मजिस्ट्रेट से जमानत मिल सकती है।
अंतिम शब्द- हमको उम्मीद है की आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पसंद आई होगी आज हमने आपको धारा 144 घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना के बारे में बताया है आगे भी हम इस प्रकार आपको IPC, CRPC और लॉं से संवन्धित जानकारी देते रहेगे अगर आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे share करे। धन्यबाद।
धारा 144 क्या है?
अगर कोई किसी जमाव में खतरनाक और ऐसे हथियार जिससे किसी व्यक्ति की जान जा सकती है को साथ लेकर किसी विधि विरुद्ध जमाव में जाता है तो वह धारा 144 के तहत अपराधी घोषित होता है।
धारा 144 में जमानत कैसे मिल सकती है?
धारा 144 में किया गया अपराध संज्ञेय प्रवृत्ति का जमानतीय अपराध है। और इसके लिए अपराधी को किसी भी मजिस्ट्रेट से जमानत मिल सकती है।