IPC SECTION 124A IN HINDI |  धारा 124 A क्या है जानिए सज़ा जमानत के बारे में।

धारा 124 A क्या है जानिए सज़ा जमानत के बारे में।

धारा 124A (राजद्रोह कानून)- राजद्रोह कानून मूल भारतीय दंड संहिता में नहीं था इसे बाद में जोड़ा गया है राजद्रोह कानून से संवन्धित धारा 124A का वर्णन भारतीय दंड संहिता में वर्तमान में दिया गया है।

IPC 124A IN HINDI- राजद्रोह

धारा 124a क्या है-“जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा 2*** 3[भारत] 4*** में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का, प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा, या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह ‘[आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या तीन वर्ष तक के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा” ।

स्पष्टीकरण 1 – “अप्रीति” पद के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं ।

स्पष्टीकरण 2 – घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना, सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अननुमोदन प्रकट करने वाली टीका-टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं हैं।

स्पष्टीकरण 3 – घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना, सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अननुमोदन प्रकट करने वाली टीका-टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करती ।

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धारा 124 A क्या है? IPC Section 124A IN Hindi |

धारा 124 A-  जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दो द्वारा या संकेतों के द्वारा कानून द्वारा स्थापित सरकार की अवमानना करता है या उसके प्रति उत्तेजना पैदा करने का कार्य करता है तो यह मानेगे कि राजद्रोह का अपराध किया है।

राजद्रोह के लिए दंड क्या है ?  धारा 124 A में दंड क्या है ?

यह एक गैर जमानतीय अपराध है इसमे सज़ा 3 वर्ष से उम्र कैद तक की हो सकती है।

धाराअपराधदंडप्रक्रतिजमानतविचारण
124A                       राजद्रोह           आजीवन कारावास और जुर्माना या 3 वर्ष कि कैद और जुर्मानासंज्ञेयअजमानतीय     सेशन न्यायालय

धारा 124 A में अपराध गठित होने के लिए आवश्यक तत्व-

  • अपराध विधि द्वारा स्थापित सरकार के ही विरुद्ध किया जाना चाहिए।
  • अपराध बोले गए या लिखे गए शब्दों के द्वारा हो या अपराध संकेतों या द्र्श्य रूपण के द्वारा हो।
  • अपरोक्त कार्यों द्वारा सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा किया गया हो या पैदा करने का प्रयास किया गया हो।

 कब टिप्पणी अपराध नहीं-

ऐसी कोई टिप्पणी जो घृणा अवमानना या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या ऐसा कोई प्रयत्न किए बिना सरकार के कामो के प्रति विधिपूर्ण साधनो द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से की गयी हो।

अनुच्छेद 124A में क्या है?

जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दो द्वारा या संकेतों के द्वारा कानून द्वारा स्थापित सरकार की अवमानना करता है या उसके प्रति उत्तेजना पैदा करने का कार्य करता है तो यह मानेगे कि राजद्रोह का अपराध किया है।

राजद्रोह के लिए दंड क्या है ?

यह एक गैर जमानतीय अपराध है इसमे सज़ा 3 वर्ष से उम्र कैद तक की हो सकती है। और जुर्माना और जुर्माना भी हो सकता है।

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B.COM, M.COM, B.ED, LLB (Gold Medalist Session 2019-20) वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक विधिक सलाहकार के तौर पर कार्य कर रहे हैं।

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