स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग-
धारा 354 के अनुसार, जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित होगा।

धारा 354 में सज़ा का क्या प्रावधान है?
धारा 354 के अंतर्गत आरोपी को कम से कम 1 वर्ष और अधिकतर 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना के सज़ा का प्रावधान है।
धारा 354 में जमानत कैसे मिल सकती है?
dhara 354 के अंतर्गत किया गया अपराध एक संगेय प्रवृति का गैर-जमानतीय अपराध है।
धारा | अपराध | दंड | प्रक्रति | जमानत | विचारण |
354 | स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग | 1 से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। | संज्ञेय | अजमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट |
धारा 354 क्या है?
अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा करने के लिए उस पर हमला करेगा या हमला करने का प्रयास करेगा तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडित होगा।
धारा 354 में सज़ा क्या है?
धारा 354 के अंतर्गत आरोपी को कम से कम 1 वर्ष और अधिकतर 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना के सज़ा का प्रावधान है।
धारा 354 में जमानत कैसे मिल सकती है?
धारा 354 के अंतर्गत किया गया अपराध एक संगेय प्रवृति का गैर-जमानतीय अपराध है। इसके अंतर्गत जमानत मिलना थोड़ा मुश्किल है।