धारा 151 क्या है? 151 IPC IN Hindi|
IPC 151 (पाँच या अधिक व्यक्तियों के जमाव को विखर जाने का समादेश दिये जाने के पश्चात् उसमे जानते हुए सम्मलित होना या बचे रहना)-
Indian penal code की धारा 151 के अनुसार, जो कोई पाँच या अधिक व्यक्तियों के जमाव में, जिसमे लोक शांति में विघ्न कारित होना संभाव्य हो, ऐसे जमाव को विखर जाने का समादेश विधि पूर्वक दे दिये जाने पर जानते हुए सम्मलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण- यदि वह जमाव धारा 141 के अर्थ के अंतर्गत विधिविरुद्ध जमाव हो तो अपराधी धारा 145 के अधीन दंडनीय होगा।
धारा 151 में जमानत कैसे मिलती है?
धारा 151 में किया गया अपराध के जमानतीय अपराध है, जिसमे किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण के बाद जमानत मिल सकती है।
धारा | अपराध | दंड | प्रक्रति | जमानत | विचारण |
151 | पाँच या अधिक व्यक्तियों के जमाव को विखर जाने का समादेश दिये जाने के पश्चात् उसमे जानते हुए सम्मलित होना या बचे रहना | 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों | संज्ञेय | जमानतीय | कोई मजिस्ट्रेट |
धारा 151 क्या है?
जो कोई पाँच या अधिक व्यक्तियों के जमाव में, जिसमे लोक शांति में विघ्न कारित होना संभाव्य हो, ऐसे जमाव को विखर जाने का समादेश विधि पूर्वक दे दिये जाने पर जानते हुए सम्मलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
धारा 151 में जमानत कैसे मिलती है?
धारा 151 में किया गया अपराध एक जमानतीय अपराध है, जिसमे किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण के बाद जमानत मिल सकती है।
धारा 151 में दंड क्या है?
धारा 151 के अंतर्गत अपराधी को 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है।