न्यायालय द्वारा पासपोर्ट पेश करने पर परिवद्ध नहीं किया जा सकता-

धारा 104: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक याचिका में कहा है की न्यायालय पासपोर्ट को दंड प्रक्रिया संहिता की DHARA 104 के अंतर्गत परिवद्ध नहीं कर सकता है।

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क्या है दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 104-

दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की DHARA 104 में न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गयी है कि वह अपने समक्ष पेश की गयी किसी भी दस्तावेज़ को परिवद्ध कर सकता है।

जास्टिस एम. नागा प्रसन्न ने याचिका में यह भी कहा है कि पासपोर्ट को पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 के अंतर्गत किसी प्राधिकरण द्वारा ही परिवद्ध किया जा सकता है।

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B.COM, M.COM, B.ED, LLB (Gold Medalist Session 2019-20) वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक विधिक सलाहकार के तौर पर कार्य कर रहे हैं।

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