ज्ञानव्यापी मामले में शिवलिंग पर दिये गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मस्जिद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनबाई करने का फैसला किया है।
गौरतलब है की ज्ञानव्यापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के वुजू क्षेत्र में मिले शिव लिंग की कार्बन डेटिंग की अनुमति दे दी थी। इस फैसले के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनबाई करने का फैसला किया है।
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क्या है ज्ञानव्यापी का मामला-
बनारस के एक वकील शिव शंकर रस्तोगी ने निचली अदालत में याचिका दायर करके मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की अप्रैल 2021 में बनारस की कोर्ट ने पुरातात्विक विभाग को सर्वेक्षण करके रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया। जबकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने इस आदेश का विरोध किया।
मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वरशिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इस कार्यवाही का विरोध किया जिसमे कहा गया है की किसी को भी किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई ऐसी कानूनी कार्यवाही करने की या बदलने की इजाजत नहीं देता जैसा की वह 15 अगस्त 1947 को था।