304 IPC IN HINDI | धारा 304 क्या है ?
IPC ACT 304-(हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड)-
304 IPC in hindi: “जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना सम्भाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए, तो वह (आजीवन कारावास) से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।“
धारा | अपराध | दंड | प्रक्रति | जमानत | विचारण |
304 | हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध | आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। | संज्ञेय | अजमानतीय | सेशन न्यायालय |
IPC 323 IN HINDI
IPC 304 में जमानत कैसे मिलती है?
यह एक अजमानतीय अपराध है।
IPC 304 में कार्यवाही किस न्यायालय में होती है?
IPC 304 में कार्यवाही सेशन न्यायालय में होती है।
IPC 304 में किया गया अपराध किस प्रकृति का अपराध है ?
धारा 304 में किया गया अपराध संज्ञेय प्रकृति का अपराध है।